इंदौर में वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका, 1984 से कब्जा किया था जमीन , अब फैसला इंदौर नगर निगम के पक्ष में

 इंदौर में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) को बड़ा झटका

Waqf Board के कारनामे आए दिन सुनने को मिलते रहते है। आए दिन आपको कही न कही सुनने में जरूर मिल जाता है को फलाना जगह की जमीन पर Waqf Board ने अपना दावा ठोका या खाली करने का नोटिस दिया । 
ऐसा ही मामला इंदौर में नगर निगम के साथ था, दरअसल 1984 से Waqf Board इंदौर में लालबाग के पास स्थित कर्बला की जमीन पर कब्जा किए हुए था। जिसकी सुनवाई जिला कोर्ट में चल रही थी। 5 साल पहले व्यवहार न्यायधीश ने ये जमीन Waqf Board को घोषित कर दी थी । लेकिन अब जिला न्यायालय ने व्यवहार न्यायधीश के फैसले के पलटते हुए इंदौर नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है । 



जिला न्यायालय ने साफ कहा की ये जमीन न तो Waqf Board की है न ही कर्बला मुस्लिम कमेटी की

जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा की ये जमीन न तो वक्फ बोर्ड की है न ही कर्बला मुस्लिम कमेटी की। ये जमीन इंदौर नगर निगम को है । जिला न्यायालय ने इंदौर नगर निगम के पक्ष में डिक्री पारित कर दिया ।

आए दिन किसी भी जमीन पर Waqf Board अपना दावा ठोक देता है

आए दिनों इस तरह की घटनाएं ज्यादा ही सुनने को मिलती है कि वक्फ बोर्ड ने किसी हिंदू धार्मिक स्थल पर अपना दावा ठोका या किसी के पुश्तैनी घर या मकान पर अपना दावा ठोक कर खाली करने के लिए कहता है । 

Waqf के संशोधन बिल पर अपनी राय भेजने की आज आखिरी तारीख

Waqf संशोधन बिल मोदी सरकार संसद में लेकर आई लेकिन विरोध के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC के पास भेज दिया गया। जिसके बाद JPC ने जनता से waqf संशोधन बिल पर उनकी राय मांगी है । आज यानी 15 सितंबर को ईमेल के जरिए अपनी राय भेजने की आखिरी तारीख है ।

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